नाबालिग नातिन से यौन अपराध के मामले में धर्मशाला की फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी नाना को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया। मामला धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले एक क्षेत्र से संबंधित है और फरवरी 2025 में पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।
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