हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में सीधे भर्ती हुए सहायक इंजीनियरों (सिविल/मेकेनिकल) और पदोन्नत (प्रमोटी) इंजीनियरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता विवाद पर अहम फैसला सुनाया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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