संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 15 Aug 2026 06:00 AM IST

हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में सीधे भर्ती हुए सहायक इंजीनियरों (सिविल/मेकेनिकल) और पदोन्नत (प्रमोटी) इंजीनियरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता विवाद पर अहम फैसला सुनाया है।


Himachal High Court's significant verdict; seniority of directly recruited Assistant Engineers in the Electric

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में सीधे भर्ती हुए सहायक इंजीनियरों (सिविल/मेकेनिकल) और पदोन्नत (प्रमोटी) इंजीनियरों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बिजली बोर्ड की ओर से 16 दिसंबर 2021 को जारी वरिष्ठता सूची और उसके आधार पर 23 दिसंबर 2021 की गई सभी पदोन्नतियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने डायरेक्ट भर्ती इंजीनियरों की ओर से दायर याचिका (सीडब्ल्यूपी 262/2022) को स्वीकार करते हुए 19 अगस्त 2017 की वरिष्ठता सूची (जो 15 फरवरी 2018 को अंतिम हुई थी) को बहाल करने का आदेश दिया है।


Source: Read original article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed