अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 07:00 AM IST

 प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर कंपोजिट शुल्क खत्म करेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 में संशोधन किया जा रहा है। 

Composite fee will no longer be levied on commercial vehicles from other states; draft of new rules released.

दूसरे राज्यों के व्यावसायिक वाहनों पर अब नहीं लगेगा कंपोजिट शुल्क।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर कंपोजिट शुल्क खत्म करेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स 1999 में संशोधन किया जा रहा है। नए नियमों के ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है। मोटर व्हीकल रूल्स में संशोधन कर नियम 69-ए को पूरी तरह हटाया जा रहा है। संशोधित नियमों के ड्राफ्ट पर 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संशोधित नियम लागू कर दिए जाएंगे। हिमाचल में हर साल एक से डेढ़ लाख व्यावसायिक वाहन प्रवेश करते हैं, जिन्हें इसका फायदा होगा। 


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