कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम -2005 के लागू होने से पहले जन्मी बेटी भी पैतृक संपत्ति में बेटे के समान अधिकार रखती है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि संशोधन लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित रहे हों।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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