हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में वर्षों से पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे पात्र कर्मियों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले पात्र पार्ट टाइम जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नियमितीकरण के लिए पात्र दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी निर्धारित नियमों के तहत लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है।
शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र में यह स्वीकृति दी गई है। पत्र का विषय वर्ष 2026 के लिए पार्ट टाइम जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सेवाओं के नियमितीकरण से संबंधित है। विभाग ने यह आदेश उच्च शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 को भेजा है।
आदेश के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र वही पार्ट टाइम जलवाहक होंगे, जिन्होंने निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर ली है। इन कर्मचारियों की सेवाओं को कार्मिक विभाग के 1 अप्रैल 2026 के पत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा। नियमितीकरण के लिए उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पदों में चपरासी-कम-चौकीदार के पद शामिल हैं।
वरिष्ठता के आधार पर होगा नियमितीकरण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को सभी निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करना होगा। यानी केवल सेवा अवधि पूरी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमितीकरण के लिए लागू अन्य शर्तों का पालन भी जरूरी होगा।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय से पात्र कर्मचारियों को अपनी सेवाओं को नियमित करवाने की उम्मीद जगी है। हालांकि, जारी आदेश में नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या, जिलेवार विवरण और नियमितीकरण की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है।
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