अदालत ने जनहित और ठेकेदारों को होने वाली वित्तीय परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ठेकेदार के 64,58,414 रुपये की बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का अंतिम आदेश दिया है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला
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