अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 04 Sep 2026 06:00 AM IST

 अदालत ने जनहित और ठेकेदारों को होने वाली वित्तीय परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ठेकेदार के 64,58,414 रुपये की बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का अंतिम आदेश दिया है। 

High Court order: The excuse of lack of funds will not be accepted, the govt should pay Rs 64.58 lakh to the c

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला



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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्माण कार्यों का भुगतान लटकाने और फंड की कमी का बहाना बनाने पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने जनहित और ठेकेदारों को होने वाली वित्तीय परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक ठेकेदार के 64,58,414 रुपये की बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर करने का अंतिम आदेश दिया है। यदि सरकार इस समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो उसे बकाया राशि पर 6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने क्लास-ए ठेकेदार फर्म एनडीएन कंस्ट्रक्शंस की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया।


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