हिमाचल प्रदेश में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 में नुकसान की पुनर्स्थापन लागत का पांच गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मलबा और सामग्री डालने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, वाहन-मशीनरी जब्ती और डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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