अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra

Updated Thu, 03 Sep 2026 11:14 AM IST

हिमाचल प्रदेश में सड़क और पुलों को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा डालने वालों पर अब सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। सड़क अवसंरचना संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 में नुकसान की पुनर्स्थापन लागत का पांच गुना तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। मलबा और सामग्री डालने पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना, वाहन-मशीनरी जब्ती और डिजिटल मैपिंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।


himachal road damage five times fine debris penalty bill 2026

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश में सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने, अतिक्रमण करने और सड़क किनारे मलबा या जब्त वाहन छोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 विधानसभा में पेश किया। इसके तहत सड़क के ढांचे को नुकसान पहुंचाने पर पुनर्स्थापन लागत की 5 गुना तक जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है।


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