प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 1 अगस्त 2026 तक प्रदेशभर में 35,687 महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता मिली है। योजना की पात्रता आयु बदलते हुए 18 से 59 वर्ष से बढ़ाकर 21 से 59 वर्ष कर दी गई है। भाजपा विधायकों विनोद कुमार, विपिन सिंह परमार और सुखराम चौधरी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि बजट उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया गया।




पहले लाभान्वित सभी महिलाएं 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की थीं। सरकार ने बताया कि योजना के पात्रता मानदंडों में 9 जनवरी, 21 जनवरी और 2 जून 2026 की अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधन किए गए। सबसे बड़ा बदलाव आयु सीमा में किया गया, जिसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। सरकार का तर्क है कि संशोधनों का उद्देश्य योजना का प्रभावी और सुचारु संचालन सुनिश्चित करना तथा वास्तविक पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाना है। जिलावार आंकड़ों में ऊना जिला 7,280 लाभार्थियों के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद शिमला में 5,249, कुल्लू में 4,283 और सिरमौर में 4,128 महिलाओं को योजना का लाभ मिला।

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