शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट।
शिक्षा विभाग ने जिला शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (GSSS) देइया में कार्यरत टीजीटी (आर्ट्स) शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। शिक्षक पर आरोप था कि उसने फर्जी अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2009 में आरक्षित कोटे से नौकरी प्राप्त की थी। निदेशक शिक्षा आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
मामले की शुरुआत तब हुई जब अनुसूचित जाति बेरोजगार संघ, हिमाचल प्रदेश ने सचिव (शिक्षा) कार्यालय को शिकायत भेजी। शिकायत में बताया गया कि उक्त शिक्षक ने बैचवाइज प्रक्रिया के तहत SC (IRDP) कोटे से क्रम संख्या 25 पर नौकरी प्राप्त की थी, जबकि वह वास्तव में अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है।
जांच में सामने आया कि शिक्षक ने वर्ष 2009 में नौकरी पाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया। नेरवा थाना में इस संबंध में FIR भी दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रमाणित हुआ कि शिक्षक की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर टीजीटी (आर्ट्स) के पद पर हुई थी।
विभाग ने शिक्षक को 3 फरवरी 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और एक सप्ताह में जवाब मांगा। लेकिन संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने के बाद विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं।