शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट,
विमल नेगी मौत मामले में एसपी शिमला संजीव गांधी की याचिका पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, सीबीआई और मृतक की पत्नी किरण नेगी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट ने याचिका में उठाए गए सीमित मुद्दे पर दिया है, जिसमें एसआईटी पर की गई टिप्पणियों से भविष्य में सेवा रिकॉर्ड प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
एसपी संजीव गांधी ने कोर्ट में साफ किया कि उन्हें सीबीआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस आधार पर एसआईटी की कार्यप्रणाली को विफल बताया गया, वह उनके करियर पर सवाल खड़ा कर सकता है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि एकलपीठ द्वारा सीबीआई जांच के दिए गए आदेश में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन गांधी की आपत्ति पर विचार करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है।
इससे पहले एकलपीठ ने राज्य पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती न देने का ऐलान किया था, जिसे खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सार्वजनिक रूप से दोहराया था। लेकिन एसपी संजीव गांधी ने उसी दिन फैसले को चुनौती देने की मंशा जताई थी।
मामले के प्रमुख बिंदु:
- गांधी को SIT पर कोर्ट की टिप्पणियों से आपत्ति
- सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं हैं एसपी
- हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा
- एकलपीठ का सीबीआई जांच का आदेश बरकरार