
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कोल बांध जलविद्युत परियोजना से प्रभावित विस्थापितों के अधिकारों और पुनर्वास से जुड़े मामले में एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कोलबांध विस्थापित समिति मंडी की ओर से दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए समिति को जनहित याचिका में याचिकाकर्ता पक्षकार के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मंडी जिले के 50 से अधिक परिवार वर्ष 2004 के बेदखली आदेशों के बाद अपने घरों और जमीनों से बेदखल हुए थे। 26 फरवरी 2000 के समझौते और पुनर्वास योजना के बावजूद ये परिवार पिछले 20 वर्षों से फ्रीहोल्ड मालिकाना हक, दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), उचित मुआवजे में देरी और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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