संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:15 AM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अलावा विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है।


Significant Himachal High Court ruling: Adding extra conditions to an advertisement beyond the recruitment rul

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अलावा विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल जज के फैसले को खारिज करते हुए अपीलकर्ता पिंकी को एचआरटीसी में कंडक्टर के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। उन्हें वरिष्ठता समेत सभी काल्पनिक (नोशनल) लाभ देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चार अप्रैल 2023 को विज्ञापन जारी किया।


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