प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अलावा विज्ञापन में अतिरिक्त शर्तें जोड़ना अवैध है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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