संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला/बिलासपुर।
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 01 Oct 2026 05:45 AM IST

 हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-लेह रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बध्यात से बरमाणा तक 11.1 किलोमीटर हिस्से में करीब 538 बीघा निजी भूमि के अधिग्रहण को लेकर जारी प्रारंभिक अधिसूचना रद्द कर दी है। 

Himachal High Court Verdict: Land Acquisition Notification for Bhanupalli-Bilaspur-Bairi Railway Line Quashed

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी-लेह रेलवे लाइन के निर्माण के लिए बध्यात से बरमाणा तक 11.1 किलोमीटर हिस्से में करीब 538 बीघा निजी भूमि के अधिग्रहण को लेकर जारी प्रारंभिक अधिसूचना रद्द कर दी है। अदालत ने पाया कि राज्य सरकार ने निर्धारित समय सीमा में भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं की। समय बढ़ाने के लिए बार-बार अधिसूचनाएं जारी कीं, लेकिन इनके लिए ठोस कारण नहीं बताए गए। अदालत ने पाया कि सरकार ने बिना ठोस कारण बताए सीमा बढ़ाई, जो भूमि अधिग्रहण कानून का सीधा उल्लंघन है।


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