भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
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Updated Tue, 08 Sep 2026 06:30 AM IST
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति न तो वंशानुगत अधिकार है और न ही सरकारी भर्ती का नियमित स्रोत। इसका उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को उत्पन्न हुए तत्काल वित्तीय संकट से उबारना है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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