अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 05:30 AM IST

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूनम कुमारी व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए उन शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।


Himachal Education Directorate: TGTs to receive higher pay scale upon completing two years of regular service;

हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को उच्च वेतनमान देने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूनम कुमारी व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए उन शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी। इस निर्णय से वर्ष 2019, 2020 और 2021 में अनुबंध पर नियुक्त होकर बाद में नियमित हुए टीजीटी कला, मेडिकल और नॉन-मेडिकल शिक्षकों को राहत मिलेगी। संबंधित शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और नियमानुसार एरियर का भुगतान भी होगा।


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