स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूनम कुमारी व अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए उन शिक्षकों को दो साल की नियमित सेवा पूरी होने पर उच्च वेतनमान का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले अनुबंध आधार पर हुई थी।

हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशालय।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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