हिमाचल प्रदेश में अब जन्म प्रमाण पत्र, परिवार नकल और विवाह पंजीकरण करवाने के लिए लोगों को शुल्क देना होगा। पंचायतों के माध्यम से मिलने वाली इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सरकार ने नई शुल्क व्यवस्था शुरू की है। बताया गया है कि यह व्यवस्था करीब एक सप्ताह पहले लागू की गई है। इससे पहले पंचायतों में ये सेवाएं निशुल्क उपलब्ध होती थीं। नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र के लिए 80 रुपये, परिवार नकल के लिए 13 रुपये 80 पैसे और विवाह पंजीकरण के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।


क्यूआर कोड से सरकारी खाते में जमा होगा शुल्क

अब प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। निर्धारित शुल्क क्यूआर कोड के माध्यम से सरकारी खाते में जमा होने के बाद ही संबंधित प्रक्रिया पूरी होगी। जानकारी के अनुसार शुल्क जमा किए बिना संबंधित वेबसाइट पर आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी और प्रमाण पत्र भी तैयार नहीं होगा। यानी लोगों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने से पहले निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

कागज और छपाई का खर्च भी अलग से

सरकारी शुल्क के अलावा प्रमाण पत्र तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कागज और छपाई का खर्च भी पंचायतें अपने स्तर पर ले सकेंगी। ऐसे में लोगों को निर्धारित सरकारी शुल्क के अलावा पंचायत स्तर पर लगने वाला यह खर्च भी देना पड़ सकता है।

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