हिमाचल प्रदेश में अब जन्म प्रमाण पत्र, परिवार नकल और विवाह पंजीकरण करवाने के लिए लोगों को शुल्क देना होगा। पंचायतों के माध्यम से मिलने वाली इन महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सरकार ने नई शुल्क व्यवस्था शुरू की है। बताया गया है कि यह व्यवस्था करीब एक सप्ताह पहले लागू की गई है। इससे पहले पंचायतों में ये सेवाएं निशुल्क उपलब्ध होती थीं। नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र के लिए 80 रुपये, परिवार नकल के लिए 13 रुपये 80 पैसे और विवाह पंजीकरण के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
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