न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 31 अक्तूबर 2022 को जारी उस शुद्धिपत्र को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल 31 अक्तूबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच सेना से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिकों को ही भर्ती के योग्य माना गया था।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला
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