हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी सिविल जेल के अवमानना नोटिस को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मामले को बिना वजह खींचने और याचिकाकर्ताओं की ओर से अर्जी वापस लेने की मांग करने पर याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश भूपेश शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रजिस्ट्रार ने दस्तावेज पेश कर साबित किया कि यूनिवर्सिटी ने कोर्ट के सभी आदेशों का समय-समय पर पूरी तरह पालन किया है।
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