संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Fri, 21 Aug 2026 05:00 AM IST

 हाईकोर्ट ने शिमला के बालूगंज और चक्कर क्षेत्र के बीच हरे-भरे क्षेत्र ( ग्रीन बेल्ट) में बन रही पांच से छह मंजिला दो बड़ी इमारतों, अवैध सड़क निर्माण और वन भूमि पर मलबे की डंपिंग के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। 


Shimla: High Court states that officer collusion in encroachment and construction on forest land cannot be rul

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के बालूगंज और चक्कर क्षेत्र के बीच हरे-भरे क्षेत्र ( ग्रीन बेल्ट) में बन रही पांच से छह मंजिला दो बड़ी इमारतों, अवैध सड़क निर्माण और वन भूमि पर मलबे की डंपिंग के मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। टिप्पणी करते हुए कहा कि शिमला के एक व्यवसायी की ओर से पेड़ों को काटकर और वन भूमि पर कथित तौर पर अतिक्रमण कर किए जा रहे इस बड़े निर्माण में वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता या मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता।




 

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