हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कृषि प्रसार अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची पर कर्मचारियों की आपत्तियों को बिना किसी ठोस कारण के खारिज करने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर दोबारा विचार कर चार हफ्ते में तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश जारी करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश जाकिर हुसैन और अन्य की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने विभाग के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि वरिष्ठता सूची तय होने से कर्मचारियों के पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों के अधिकार जुड़े होते हैं। अंतरिम सूची जारी कर आपत्तियां मांगने का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। जब तक आपत्तियों पर नया फैसला नहीं आ जाता, तब तक विभाग इस अंतरिम वरिष्ठता सूची के आधार पर आगे कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा।