हिमाचल प्रदेश में एनालॉग पनीर और पनीर के तौर पर बताए जाने वाले उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, वितरण, आपूर्ति या बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। अब एनालॉग व गैर दुग्ध पनीर को असली पनीर बताकर बेचने, परोसने या इस्तेमाल करने पर सख्ती होगी। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दूध से इतर सामग्री, विशेषकर वनस्पति तेल, वनस्पति फैट या अन्य गैर-दुग्ध घटकों से बने पनीर जैसे उत्पादों को पनीर के नाम से बेचने पर रोक लगा दी है।
Source: Read original article
