रामपुर-20 फरवरीः न्यूज व्यूज पोस्ट
- नगर परिषद रामपुर क्षेत्र के हर व्यापारी एवं व्यवसायी को व्यवसाय चलाने के लिए ट्रेड लाईसेंस बनाना आवश्यक कर दिया है । इस बात की जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर डॉ0 वरूण शर्मा ने दी है ।
उन्होने रामपुर नगर परिषद के तहत आने वाले समस्त व्यापारियों से कहा कि वे जल्द से जल्द अपना ट्रेड लाईसेंस बनाना सुनिश्चित करें । यह ट्रेड लाईसेंस 01 अप्रैल 2024 से वार्षिक, पंच वार्षिक, दस वर्षीय व पंद्रह वर्षीय आधार पर बनाए जाने है । जिसके लिए छोटे स्तर के व्यापारियों को एक वर्ष, पांच वर्ष, दस वर्ष व पंद्रह वर्ष के लिए क्रमशः मु0 100 रू0, 400 रू0, 700 रू0 व 1300 रू0 है और मध्यम स्तर के व्यापारियों को क्रमशः 200 रू0 800 रू0 1400 रू0 2600 रू0 व बडे स्तर व्यापारियों को क्रमशः 500 रू0, 2000 रू0, 3500 रू0 व 6500 रू0 शुल्क दे कर लाईसेंस बनाना होगा ।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि जिन व्यापारियों का ट्रेड लाईसेंस अवधि समाप्त हो गई है वे भी किसी भी कार्य दिवस में नगर परिषद कार्यालय रामपुर आ कर अपना ट्रेड लाईसेंस को नवीनीकरण करवा सकते है । बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यापारी नगर परिषद रामपुर क्षेत्र में व्यावसाय करता हुआ पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल ने लाई जाएगी ।