हिमाचल प्रदेश में कैश वैन और मोबाइल कैंटीन संचालित करने वालों के लिए वाहन कर से जुड़ा नया नियम आ सकता है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत इन वाहनों पर सालाना कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित व्यवस्था है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।
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