हिमाचल प्रदेश में कैश वैन और मोबाइल कैंटीन संचालित करने वालों के लिए वाहन कर से जुड़ा नया नियम आ सकता है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत इन वाहनों पर सालाना कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित व्यवस्था है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।


प्रस्ताव के अनुसार, वाहनों की श्रेणी के आधार पर कर की राशि तय होगी। हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए सालाना 12 हजार से 15 हजार रुपये, मध्यम वाणिज्यिक वाहनों के लिए 20 हजार रुपये और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 30 हजार रुपये कर प्रस्तावित किया गया है।

वाहन की श्रेणी के अनुसार तय होगी कर की राशि

परिवहन विभाग के मसौदे में अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए अलग दरें रखने की बात कही गई है। इसमें कैश वैन और मोबाइल कैंटीन जैसे वाहनों को कर व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित दरों के मुताबिक, हल्के वाणिज्यिक वाहन के लिए सालाना कर 12 हजार से 15 हजार रुपये के बीच हो सकता है। मध्यम श्रेणी के वाहन पर 20 हजार रुपये और भारी वाणिज्यिक वाहन पर 30 हजार रुपये सालाना कर का प्रस्ताव है।

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