शिमला, 6 मई ,न्यूज व्यूज पोस्ट– हिमाचल प्रदेश के ठियोग से ताल्लुक रखने वाले एक शिक्षक को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शिक्षक को 25 साल की कठोर कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला 8 नवंबर 2022 का है, जब आठवीं कक्षा की छात्रा स्कूल गई थी लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों ने अगले दिन पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ।
18 नवंबर को छात्रा कुल्लू जिले के जगतसुख में एक होटल से बरामद हुई, जहां वह आरोपी शिक्षक के साथ थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शिक्षक ने उसका शोषण किया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान पेश किए, जिनमें पीड़िता का बयान सबसे महत्वपूर्ण रहा। अदालत ने सभी गवाहियों और साक्ष्यों के आधार पर शिक्षक को दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि “आरोपी शिक्षक ने पीड़िता के विश्वास का गलत फायदा उठाया। यह अपराध समाज और शिक्षा प्रणाली पर गहरा धक्का है।” इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई।