जिला एंव सत्र न्यायालय
किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए NDPS Act case में श्याम सिंह पुत्र स्व0 प्रेम दास गांव टीप्पर डा0 कोठी तै0 आनी जिला कुल्लू हि०प्र० उम्र करीब 47
साल व बालकृष्ण पुत्र सालीग राम गांव छबोली डा० चवाई तै0 आनी जिला कुल्लू हि०प्र०
उम्र करीब 47 साल को 10 साल कठोर कारावास व 1 लाख रु0 जुर्माना की सजा सुनाई। फैसले की
जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बतलाया कि 17. जून .2022 को
पुलिस पार्टी मु०आ० अनुपम की अगुवाई में प्राईवेट गाड़ी में मादक पदार्थ की रोकथाम हेतू
गश्त पर थी। जब गाड़ी पटारना पुल के पास पहुंची तो वहां खडे दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने
लिफ्ट लेने के लिए गाड़ी को हाथ से रोकने का ईशारा किया। जिस पर ड्राईवर ने गाड़ी
रोकी। जैसे ही वह आदमी गाड़ी के नजदीक आया, पुलिस को देखकर पुलिस- 2 चिल्लाने लगा
और पीछे की ओर भाग गया। ड्राईवर ने गाड़ी मोड़ी और उनका पिछा किया। उन में से एक
व्यक्ति ने अपनी पीठ में पीठू बैग उठाया हुआ था। पुलिस ने थोड़ी दूरी पर उनको काबू किया।
उनके इस तरह भागने से पुलिस को बैग में किसी अवैध वस्तु का शक हुआ। उनके नाम पता
पूछे गए। प्रधान व वार्ड मैंम्बर ग्राम पंचायत को मौका पर बुलाया गया उनके सामने बैग की
तलाशी ली गई जिसमें से 3 किलो 22 ग्राम चरस बरामद हुई। इस बारा थाना आनी में केस
दर्ज किया गया । अदालत में कुल 13 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपी की ओर से भी
एक गवाह करवाया गया। अदालत ने साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त
दोनों आरोपियों को 10 साल सशक्त कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई ।
सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी जिला न्यायवादी L.M. शर्मा व कमल चन्देल ने की।