रामपुर बुशहर। न्यूज व्यूज पोस्ट/
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चिट्टा आरोपी हरियाणा निवासी संजय भोरिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है |इस बात की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायावादी कमल चंदेल ने बताया कि दिनांक 14 -4- 2023 को पुलिस पार्टी ने रामपुर के नजदीक नोगली से चेतन चौहान वह एक अन्य व्यक्ति से 6.52 ग्राम चिटटा बरामद किया था | जिस पर थाना रामपुर में अभियोग दर्ज किया गया | अन्वेषण के दौरान पाया गया कि संजय भोरिया ऊपरी शिमला व सोलन में चिट्टा सप्लाई करता था तथा चेतन व एक अन्य महिला भी इसी से चिटटा खरीदते थे | संजय भोरिया के खिलाफ पुलिस थाना सोलन हिमाचल प्रदेश थाना कलायत थाना सिवान थाना पंचकूला हरियाणा में भी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज है | संजय भोरिया का नाम यहां पर पकड़े गए चिटटे के तस्करों की पूछताछ में भी सामने आया है। अदालत के सामने अभियोजन विभाग ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज करने का आग्रह किया। अदालत में सभी पहलुओं को बारीकी से देखने व प्रथम दृश्य में आरोपी की चिट्टा सप्लाई करने में संलिप्तता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।