केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यूनीफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का एलान किया।
अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा
अगर किसी पेंशनभोगी की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा
अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी
50% Assured pension मिलेगी। रिटायरमेंट से पहले कि १२ महीने की बेसिक सैलरी का औसत का 50 फीसदी होगा। इसके लिंए २५ साल सेवा होना चाहिए।
दस साल की सर्विस के बाद छोड़ने पर कम से कम दस हजार रूपए पैंशन मिलेंगें
महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा
यूपीएस में सरकार का हिस्सा एनपीएस के 14 की जगह बढ़कर हुआ साढ़े 18 प्रतिशत