रिकांगपिओ । न्यूज़ व्यूज पोस्ट—
जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण किन्नौर के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने आज यहां कोरोना के बढते मामलों के मध्यनजर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचना जारी की है जिसके तहत जिले में “नो मास्क नो सर्विस” मास्क नहीं तो सेवाएं नहीं का नियम लागू किया गया है। जिले में रात्री 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि र्क्फयु लागू रहेगा।
अधिसूचना अनुसार जिले में सभी विवाह आयोजन स्थलों/ वेंकेट हाल सभी सामाजिक/शैक्षणिक /खेल/मनोरजन/सांस्कृतिक/राजनितिक/धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत ही शामिल हो सकेगें और इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकाल को अपनाना आवश्यक होगा। आयोजको के इस तरह के आयोजनों के लिए सम्बन्धित उपमण्डलाधिकरी से आयोजन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। होटल व रेस्त्रा खुले रहेगे पंरन्तु इन्हें कोविड प्रोटोकाल का कडाई से पालन सुनिश्चित बनाना होगा।
जिले में सभी सिनेमा हाल/मल्टी पलैक्स/खेल परिसर/स्टेडियम/सविमिंग पूल/जिम आगामी आदेशो तक बद रहेगें। धार्मिक स्थलो व पूजा स्थलों पर लंगर लगाने की मनाही की है।
अधिसूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक किन्नौर, सम्बन्धित उप-मण्डलाधिकरी व सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को इन आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित बनाना होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए है। उल्लघंन करने वालो के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व आई0पी0सी0 की धारा 188, 269 तथा 270 के तहत कारवाही अमल में लाई जाएगी।