ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए निरीक्षण शुल्क की नई दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब घर में बिजली कनेक्शन लेने या रूटीन निरीक्षण के लिए अधिकारी को बुलाने पर उपभोक्ताओं को तयशुदा फीस अदा करनी होगी। ऊर्जा सचिव ने बताया कि यह कदम पारदर्शिता और बेहतर सेवा व्यवस्था के लिए उठाया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई फीस दरें:
- निरीक्षण के लिए अधिकारी बुलाने पर: 300 रुपये
- 20 किलोवाट तक लोड: 600 रुपये
- 50 किलोवाट तक: 750 रुपये
- 100 किलोवाट तक: 900 रुपये
- 400 किलोवाट तक: 1500 रुपये
- 750 किलोवाट तक: 2400 रुपये
औद्योगिक उपभोक्ताओं और जेनरेटर के लिए निरीक्षण शुल्क:
- 5 किलोवाट तक का जेनरेटर: 300 रुपये
- 1000 किलोवाट तक का जेनरेटर: 4500 रुपये
ट्रांसफार्मर और हाईटेंशन लाइन के लिए शुल्क:
- 25 किलोवाट तक के ट्रांसफार्मर पर: 900 रुपये
- हाईटेंशन लाइन से कनेक्शन के लिए: 1500 रुपये
नई लाइन बिछाने पर निरीक्षण शुल्क:
- 1 किलोमीटर तक की लाइन पर: 600 रुपये
- 1 किलोमीटर से अधिक हर निरीक्षण पर: 900 रुपये
ऊर्जा विभाग का मानना है कि इस संशोधित व्यवस्था से उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी सेवा मिलेगी। साथ ही, इससे विभागीय कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी होगी।