रिकांगपिओ 15 मार्च । न्यूज़ व्यूज पोस्ट—
उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर जिला वासियों से आग्रह किया कि वे उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक हों। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है क्योंकि जब भी हम बाजार से कोई सेवा लेते हैं या सामान की खरीददारी करते हैं तो हम अपने आप ही उपभोक्ता बन जाते हैं। ऐसे में हमें अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय-समय पर उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए नियम व कानून बनाए हैं।
भारत सरकार द्वारा लगभग 3 दशकों के उपरान्त वर्ष 2019-20 में उपभोक्ता कानून में संशोधन कर एक व्यापक उपभोक्ता कानून लागू किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है जिसमें उपभोक्ताओं के 6 बुनियादी अधिकारों की गारंटी दी गई है। नए कानून के तहत शिकायत रजिस्ट्रर करने के लिए फ्री टोल नम्बर, आनलाईन तथा मोबाईल ऐपलीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
उन्होंने विभाग को उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आदित्य बिंद्रा ने इस अवसर पर संरक्षण अधिनियम 1986, संशोधित अधिनियम पर एक प्रस्तुति दी जिसमें आॅनलाईन माॅर्केटिंग व डिजिटल फाईनैस पर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं जिला किन्नौर लेख राज, क्षेत्रीय प्रबंधक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति शिमला रमा कांत व अन्य उपस्थित थे।
