चम्बा, न्यूज व्यूज पोस्ट – हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिल
में दवा कारोबारियों की लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। औचक निरीक्षण के बाद जिला के 13 दवा विक्रेताओं के ड्रग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई राज्य दवा नियंत्रक धर्मशाला कार्यालय की ओर से की गई है।
राज्य दवा नियंत्रक निशांत सरीन ने जानकारी दी कि निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में मरीजों को बिल नहीं दिया जा रहा था और दवाओं का रिकॉर्ड भी अधूरा पाया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई अमल में लाई।
इन क्षेत्रों की दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड:
- सलूणी क्षेत्र: 5 दुकानें
- धरवाला: 1 दुकान
- डलहौजी: 1 दुकान
- चम्बा शहर: 1 दुकान
- भटियात: 1 दुकान
- बनीखेत: 1 दुकान
सभी दुकानों के लाइसेंस 5 दिन से लेकर 1 महीने तक के लिए निलंबित किए गए हैं। इस दौरान संबंधित विक्रेताओं को दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी ने तय अवधि में दुकान खोली तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कैसे सामने आई गड़बड़ियां?
कुछ दिन पहले चम्बा में तैनात दवा निरीक्षक लवली ठाकुर ने जिले की सभी दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। जांच में कई दुकानदारों द्वारा दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, वहीं कई मरीजों को बिल तक नहीं दिए जा रहे थे।
लवली ठाकुर ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय भेजी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
क्या कहते हैं नियम?
ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दवा विक्रेताओं के लिए हर बिक्री का रिकॉर्ड रखना और मरीज को बिल देना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग लाइसेंस निलंबन से लेकर रद्द करने तक की कार्रवाई कर सकता है।