तनुज सैणी, धर्मशाला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 18 Aug 2026 05:30 AM IST

विजिलेंस ने जमीन खरीदने के लिए इस्तेमाल की गई रकम के स्रोत की भी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, महिला के नाम खरीदी गई जमीन का भुगतान उसके अपने बैंक खाते से नहीं हुआ। 

FIR registered against four individuals, including a couple, in a benami land deal case

एफआईआर(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक



विस्तार

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गगल एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में कथित बेनामी भूमि सौदे के मामले में विजिलेंस ने धर्मशाला थाने में दंपती, एक फर्म के संचालक और पटवार वृत्त खोली के तत्कालीन पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बेनामी भूमि सौदों को लेकर यह दूसरी एफआईआर है। आरोप है कि एक महिला ने मई 2020 में कृषक प्रमाणपत्र हासिल किया था। प्रमाणपत्र में उसने खुद को टांडा के कछियारी निवासी एक व्यक्ति की पत्नी बताते हुए कृषक दर्शाया। राजस्व रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि संबंधित व्यक्ति की वास्तविक पत्नी का नाम अलग है। इससे प्रमाणपत्र में अपनी पहचान और वैवाहिक संबंध के संबंध में दी गई जानकारी प्रथमदृष्टया गलत पाई गई। आरोप है कि इसी प्रमाणपत्र के आधार पर महिला ने महाल कोहाला खास में कृषि भूमि खरीदी। बाद में इस खरीद को आधार बनाकर उसने दूसरा कृषक प्रमाणपत्र भी हासिल किया। इसके आधार पर मई 2023 में महाल पटारकर, पटवार वृत्त मटौर में 0-08-10 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई।


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