हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति उनकी पसंद के अनुसार नहीं की जाएगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी दी। सरकार ने कोर्ट को बताया कि इसे लेकर 5 अक्तूबर को जारी अधिसूचना वापस ले ली गई है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक ऐसा कोई कदम न उठाया जाए, जिससे याचिकाकर्ताओं के हित प्रभावित हों। मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने भी अदालत को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक वे कोर्ट की ओर से पहले पारित किसी आदेश को लागू करवाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। अब 4 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई में शिक्षक काडर नियमों में किए गए बदलाव को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। इस दौरान विवाद के गुण-दोष के आधार पर बहस होगी।