अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 06 Oct 2026 08:21 PM IST

बागवानी विभाग के सचिव सी पाल रासू की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कुलपति की आपात शक्तियों के तहत किसी वैधानिक पद पर नियुक्त अधिकारी को हटाकर दूसरे अधिकारी को उस पद का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता। 

Himachal: Nauni University VC's decision overturned; HAS officer to remain Registrar.

नौणी विवि
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



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डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में रजिस्ट्रार को लेकर कुलपति के फैसले को सरकार ने अगले ही दिन निरस्त कर दिया। कुलपति डॉ. एचएस बवेजा ने 5 अक्तूबर को एचएएस अधिकारी रजिस्ट्रार सिद्धार्थ आचार्य की शक्तियां समाप्त कर डॉ. डीपी शर्मा को रजिस्ट्रार का कार्यभार सौंपा था। सरकार ने इस आदेश को 6 अक्तूबर को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी कर दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ आचार्य को रजिस्ट्रार पद पर बहाल कर दिया गया।


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