विपिन चौधरी, धर्मशाला।
Published by: Krishan Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 06:00 AM IST

 ग्रामीण विकास विभाग ने आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि परिवार पहचान अभियान के आधार पर न तो किसी नए परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा और न ही वर्तमान में दर्ज किसी परिवार का नाम सूची से काटा जाएगा।

Selection for BPL status will not be based on 'Parivar Pehchan'; Gram Sabha to determine eligibility

ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग हिमाचल प्रदेश।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर लंबे समय से बने संशय पर सरकार ने विराम लगा दिया है। ग्रामीण विकास विभाग ने आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि परिवार पहचान अभियान के आधार पर न तो किसी नए परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा और न ही वर्तमान में दर्ज किसी परिवार का नाम सूची से काटा जाएगा। विभाग के अनुसार 19 मार्च 2025 से प्रदेश भर में संचालित परिवार पहचान प्रक्रिया और बीपीएल सूची निर्धारण दोनों पूरी तरह भिन्न और स्वतंत्र व्यवस्थाएं हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने अथवा अपात्र पाए जाने पर बाहर करने की पूरी व्यवस्था पूर्व निर्धारित विभागीय नियमों और ग्राम सभा की सिफारिशों के तहत ही संचालित होगी।


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