हिमाचल प्रदेश में अब पूर्व सैनिक, उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और बीपीएल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी ओन मेरिट के नियम स्पष्ट किए हैं। यदि इन श्रेणियों का कोई अभ्यर्थी बिना किसी विशेष छूट का लाभ लिए सामान्य मेरिट में चयनित होता है, तो उसका चयन सामान्य यानी अनारक्षित सीट पर माना जाएगा। सरकारी नौकरियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार ने नियमों को स्पष्ट करते हुए ओन मेरिट चयन की व्यवस्था में संशोधन किया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना जारी कर दी है।
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