हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में देरी के मामले में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने चंबा के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में अधिकारियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और निर्धारित तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन मामलों से जुड़ा है प्रकरण
नोटिस में रोशन लाल, प्रवक्ता, गणेश दत्त (शास्त्री) और उत्तम चंद, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक से जुड़े हाईकोर्ट के मामलों का उल्लेख किया गया है। इन मामलों में याचिकाकर्ताओं को मौद्रिक लाभ जारी करने से संबंधित निर्देशों की अनुपालना का विषय सामने आया था। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, फरवरी 2025 में चंबा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा को हाईकोर्ट के आदेशों को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद संबंधित प्रधानाचार्यों को भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बजट की मांग भेजी, लेकिन मामला निदेशालय तक नहीं पहुंचा
नोटिस में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए संबंधित प्रधानाचार्यों ने चंबा के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के समक्ष बजट की मांग प्रस्तुत की थी। इसके बावजूद निर्धारित समय के भीतर संबंधित मामला या बजट की मांग शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। निदेशालय ने इसे हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में कमी और उच्च अधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन न किए जाने के रूप में गंभीरता से लिया है।
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