संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 09:56 PM IST

प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के वेतन संशोधन और अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कर्मचारियों को दिए अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर रोक लगा दी है। 

Major Decision: Himachal High Court stays recovery of contract employees' salaries

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला



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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के वेतन संशोधन और अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कर्मचारियों को दिए अतिरिक्त वेतन की रिकवरी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि यदि प्रशासनिक गलती या टाइपिंग की त्रुटि के कारण किसी कर्मचारी को तय नियमों से अधिक वेतनमान दे दिया गया है, तो प्रदेश सरकार को उस गलती को सुधारने और नियमों के तहत आगे से वेतनमान घटाने का पूरा अधिकार है।


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