अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 10:46 AM IST

केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 में जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन में गैर-परिवहन यानी निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रियों की सेवा में लगाने का प्रावधान किया है। 

Preparations underway to launch bike taxi services like Rapido in Himachal; government drafting a policy.

रैपिडो बाइक टैक्सी(सांकेतिक)।
– फोटो : अमर उजाला नेटवर्क



विस्तार

हिमाचल में रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए राज्य सरकार नीति तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से साल 2025 में जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन में गैर-परिवहन यानी निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर के माध्यम से यात्रियों की सेवा में लगाने का प्रावधान किया है। गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकारें चाहें तो ऐसी मोटरसाइकिलों को यात्री सेवा के लिए अनुमति दे सकती हैं। हिमाचल में इसे लागू करने का मामला फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। प्रदेश में अभी बाइक टैक्सी सेवा को लेकर कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में निजी बाइक को रैपिडो या किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किराये पर यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं है। मंडी में इसी आधार पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई भी शुरू की है। विभाग के अनुसार निजी उपयोग के लिए पंजीकृत मोटरसाइकिल को किराये पर यात्रियों को ले जाने से पहले नियमानुसार अनुमति और आवश्यक शर्तें पूरी करना जरूरी है।


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