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7.18 ग्राम चिट्टा रखने के जुर्म में 18 महीने की सजा व 18 हजार जुर्माना

रामपुर बुशहर,न्यूज व्यूज पोस्ट।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए चिट्टा रखने के जुर्म में एक व्यक्ति को 18 महीने कठोर कारावास व 18 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया आरोपी गुड्डू राम निवासी गांव रुहा तहसील आनी जिला कुल्लू को 31 अगस्त, 2022 को पुलिस पार्टी जब खनेरी की तरफ शाम के समय पैट्रोलिंग पर थी तो खनेरी पैट्रोल पम्प के पास सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था । जिसमें एक व्यक्ति बैठा था। पुलिस ने ट्रक को वहां पर खड़ा करने का कारण पुछा जिस पर वह घबरा गया । पूछने पर उसने अपना नाम गुड्डू राम निवासी गांव रुहा तहसील आनी जिला कुल्लू बताया। व्यक्ति पुलिस को गाड़ी के कागज न दिखा सका । पुलिस को गुड्डू राम के घबराए जाने की वजह से उसके पास ट्रक में अवैध वस्तु का शक हुआ। इस दौरान विजय कुमार को स्वतन्त्र गवाह के रुप में मौका पर लाया गया तथा उसकी मौजूदगी में गाड़ी के कैबिन की तलाशी ली गई। तो दौराने तलाशी डैशबोर्ड से फोईल पेपर 10 रुपये को रोल किया हुआ अधजला नोट व एक माचिस बरामद हुई। माचिस के अन्दर से पीले रंग का पदार्थ यानि चिट्टा बरामद हुआ जो तोलने पर 7.18 ग्राम पाया गया। इस पर मुकदमा थाना रामपुर में दर्ज किया गया । मुकदमे की तफतीश मु०आ० सुरेन्द्र द्वारा अमल में लाई गई। अदालत में ट्रायल के दौरान 12 गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई।

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