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27 अक्तूबर से 09 दिसम्बर, तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

रिकांग पीओ। न्यूज व्यूज पोस्ट*

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 27 अक्तूबर से 09 दिसम्बर, 2023 तक चलाया जा रहा है। यह अभियान 68-किन्नौर विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रो पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ऐसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी होगी तथा नागरिक संबंधित क्षेत्र का निवासी हो, ऐसे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 09 दिसम्बर तक प्रारूप-6 पर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान दिवस 04 नवम्बर, 05 नवम्बर, 18 नवम्बर 2023 व 19 नवम्बर, 2023 को भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP)VHA वोटर हेलपलाइन एप के माध्यम से भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि जिस नागरिक का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज नही होगा तो वह लोकसभा निर्वाचन-2024 में मत देने के अधिकार सें वंचित रह जाएगा। उन्होंने जिला किन्नौर के समस्त नागिरक विशेषकर युवा एवं महिला मतदाताओं से इस मौके का लाभ उठाने का आवाहन किया।
इसके अतिरक्त उन्होंने बताया कि यदि किसी ऐसे मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची से कटवाना है जिसकी मृत्यु हो गई है, स्थान में निवास नहीं करता है या किसी अन्य कारण से अयोग्य है तो इस स्थिति में मतदाता सूचि में दर्ज नाम को हटाने के लिए फार्म-7 भरकर आक्षेप करें। उन्होंने बताया कि संशोधन/शुद्धि/निवास स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें। इसके अलावा विद्यमान निर्वाचक नामावली में ऐपिक प्रतिस्थापन/दिव्यांगजन चिहृांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानांतरण के लिए भी फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी फॉर्म निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, समस्त मतदान केंद्र तथा बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध हैं।
उन्होंने जिला के सभी राजनैतिक दलों, गैर-सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला मण्डलों, स्वयं सहायता समूहों, युवा मण्डलों एवं नागरिकों से आग्रह किया कि वह प्रारूप प्रकाशन की अंतिम तिथि 09 दिसम्बर, 2023 तक प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निःशुल्क निरीक्षण कर लें तथा समुचित दावे एवं आक्षेप संबंधित अधिकारियों के पास समय पर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने मतदान केंद्र, उपमण्डलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा टोल फ्री नम्बरः 1950 (कार्यालय समयावधि) पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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