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20 किलोवाट तक , मीटर के लिए एनओसी की जरूरत नही: लोकपाल

रामपुर बुशहर। न्यूज़ व्यूज पोस्ट—

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के लोकपाल ने रामपुर में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उन्हें पेश आने वाली समस्याओं के समाधान बारे में विस्तार से जानकारी दी।

लोकपाल ईं. केएल गुप्ता कहा कि रेगुलेटरी कमीशन ने नियमो में संशोधन अब 20 किलोवाट के सिंगल पार्ट टैरिफ तक के मीटरों के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके लिए आवेदक केवल टेस्ट रिपोर्ट के साथ किसी तरह का एड्रेस प्रूफ यानी कुल चार दस्तावेज दे सकता है। फिर चाहे वह पानी का बिल हो, टेलिफोन का बिल या फिर कोई भी ऐसा दस्तावेज जो यह दर्शाता है कि आवेदक उसी स्थान पर रहता है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन वर्ष 2018 से जारी है लेकिन बोर्ड इसे अभी तक मानता नहीं था। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड द्वारा उपभोक्ता को ऑडिट चार्ज भी लगाए जाते हैं। जिसकी जानकारी उपभोक्ता बोर्ड से ले सकता है और इससे वे असंतुष्ट होता है तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोर्म कर न्याय की गुहार लगा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को ऐसी बहुत सी जानकारियां भी नहीं है कि वे किस किस तरह से बोर्ड की सेवाओं से असंतुष्ट होने पर असुविधा व विघ्न के लिए खर्च दावा भी कर सकते हैं। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे सभी जागरूक बने और और अपने अधिकारों को पहचाने। इसके लिए वे ऑन लाईन भी सारी सुविधाएं चैक कर सकते हैं।

इस दौरान उपभोक्ताओं द्वारा अपनी समस्याएं भी लोकपाल के समक्ष रखी गई। जिन का उन्होंने समाधान कर रास्ता बताया। इस मौके पर एक्सईन विद्युत बोर्ड रामपुर कुकू शर्मा, सहायक अधिशासी अभियंता प्रदीप नेगी, पार्षद मुस्कान चारस, व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक सूद, सचिव निशू बंसल, सर्वहितकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष तन्मय शर्मा, राजेश गुप्ता, हरीश गुप्ता, मनोज अग्रवाल, करण शर्मा, नितेश भारती सहित कई उपभोक्ता उपस्थित थे।

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