रिकांगपिओ, 08 जुलाई 2025: न्यूज व्यूज पोस्ट,
न्यायिक व्यवस्था को सुगम और त्वरित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेशभर में 01 जुलाई से 30 जुलाई तक विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य वर्षों से अदालतों में लंबित मामलों का समाधान तालुका अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति व समझौते के आधार पर करना है।
किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एसीजेएम श्री जितेन्द्र सैनी ने बताया कि इस विशेष पहल के तहत जिले के सभी न्यायिक परिसरों में योग्य मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
इन मामलों का होगा समाधान:
- क्रिमिनल कम्पाउन्डेबल अपराध
- धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस)
- मनी रिकवरी, वाहन दुर्घटना, श्रम विवाद
- बिजली-पानी के बिल संबंधी विवाद
- तलाक को छोड़कर अन्य वैवाहिक विवाद
- भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्ते, पेंशन
- राजस्व व अन्य दीवानी प्रकरण
📍 कहां संपर्क करें?
जिन नागरिकों के पास उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं और वे बिना लंबे मुकदमेबाज़ी के समाधान चाहते हैं, वे निम्न न्यायालय परिसरों में संपर्क कर सकते हैं:
- रामपुर बुशहर न्यायालय परिसर
- रिकांगपिओ न्यायालय परिसर, जिला किन्नौर
- आनी न्यायालय परिसर, जिला कुल्लू
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, रिकांगपिओ
📞 संपर्क सूत्र:
अधिक जानकारी के लिए नागरिक 01786-223605 पर कॉल कर सकते हैं या ईमेल करें: **