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रामपुर में व्यापारियों को जीएसटी के बारे में किया जागरूक

रामपुर बुशहर / विशेषर नेगी—–शिमला ज़िला के रामपुर में राज्य कर एवं अवकारी विभाग के
अधिकारियों ने वस्तु सेवा कर की दी विस्तृत जानकारी। इस दौरान भवन या
संस्थान को किराया देने सम्बन्धी नए नियमो की भी दी जानकारी। अधिकारियों
ने कहा एक राष्ट्र एक एक टेक्स की व्यवस्था कर सरकार ने टेक्स प्रक्रिया
को किया है पारदर्शी। उन्होंने जीएस्टीन व रजिस्ट्रेशन नम्बर दुकानदार को
साफ तौर से प्रदर्शित करने की भी दी हिदायत।–शिमला जिला के रामपुर में व्यापारियों को माल एवं सेवा कर के
बारे जागरूक करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। सर्वहितकारी व्यापर
मंडल द्वारा आयोजित इस शिविर में राज्य कर एवं अवकारी विभाग के
अधिकारियो ने एक राष्ट एक कर व्यस्था के लाभ के बारे में व्यापारियों
को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने सरकार द्वारा कर्व्यवस्था एवं लागु
किये गए नए संशोधनों की भी जानकारी दी। इस दौरान भारत सरकार के
राजस्व विभाग की 18 जुलाई 22 की अधिसूचना की भी जानकारी दी जिस में एक
हजार रूपये तक के कमरों पर 12 फीसदी की दर से कर वसूलने प्रावधान किया
गया है। सहायक आयुक्त पूनम ठाकुर और सहायक आयुक्त
कर्मा सिंह नेगी ने ठेकेदारों से निवेदन किया की वे जीएसटी विवरणी भरते
हुए वास्तविकता सामने रखते हुए भरे अन्यथा आने वाले समय में न केवल
उन्हें कर अदा करना पडेगा बल्कि जुर्माना भी लगेगा , क्योकि विवाक के पास
सारा डाटा पहुंच जाता है इस लिए तथ्यों को न छुपाएं। इस दौरान
सर्वहितकारी व्यापर मंडल के अध्यक्ष तन्मय शर्मा ने व्यापर मंडल द्वारा
किये जा रहे प्रयासों का व्योरा रखा और कहा वे चाहते हैकि ऐसे आयोजनों के
माध्यम से व्यापारियों में जागरूकता हो और संवाद की कमी के कारण
व्यापारियों को विवरणी भरने में असहजता या अन्य तकनीकी अड़चन ना आये। उस
का निदान हो और सरक को भी पारदर्शितापूर्ण वास्तविक कर अदायगी में
व्यापारी अड़चन महसूस न करे।-सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग शिमला पूनम ठाकुर ने
बताया सर्व हितकारी व्यापार मंडल रामपुर बुशहर के दूसरे वर्षगांठ पर एक
जीएसटी से सम्बंधित जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया । जिसके तहत
जीएसटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और किस तरह से अगर जीएसटी के
दायरे में व्यापारी आते है तो पंजीकरण क्यों अनिवार्य है । किस तरह से
विवरणी समय सीमा के भीतर भरना है, जागरूक किया गया1 उन्होंने बताया 1
जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुए 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और जो परिवर्तन
सिस्टम के अंदर अभी तक इन 5 वर्षो के दौरान आए है । इस दौरान जो संशोध
हुए है उन पर भी चर्चा हुई और व्यापारियों को कर की सरलीकरण व्यवस्था
से रूबरू किया गया। ताकि व्यवस्था पारदर्शी बनाने के साथ सरल हो और
नियमित तौर से व्यापारी विवरणी भरे। उन्होंने बताया व्यापारियों व
व्यापार मंडल के साथ उनकी शंकाओं को सांझा किया गया इस से व्यापार को
स्वच्छ और पारदर्शी बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 47 वी जीएसटी
काउंसिल की बैठक में 5 मुख्य रिकमंडेशन जिन्हे 18 जुलाई 2022 से लागू की
गई है। टेक्स रेट को संशोधित किया गया। अब प्रीपैक एवं प्री लेबल्ड आइटम के ऊपर कोई भी सामान आएगा उसके ऊपर कर लगाया गया है। इसी तरह एक
हजार से कम रेंट वाले होटल के कमरों को भी कर के दायरे में लाया गया है।

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