शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट।
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के निलंबित निदेशक देशराज को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल सकी। देशराज ने राज्य हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मुख्य अभियंता विमल नेगी मामले में आरोपी देशराज की गिरफ्तारी के बाद यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले से जांच एजेंसियों को मामले की पड़ताल में और मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या नए मोड़ आते हैं।