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पंचायत चुनाव 2025: हिमाचल में बदलेगा आरक्षण का गणित, 15 साल बाद लागू होगा नया रोस्टर

2025 बना बेस ईयर, उपप्रधान पद रहेगा अनारक्षित ; जानें किसे कहां मिलेगा मौका
शिमला। न्यूज व्यूज पोस्ट।

हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में होने जा रहे पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने आरक्षण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब तक 2010 में तय किए गए रोस्टर के आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे, लेकिन अब 15 साल बाद 2025 को आधार वर्ष मानते हुए नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा

सरकार के इस फैसले के बाद अब आरक्षण रोटेशन नहीं होगा, बल्कि सभी पंचायतों में पहली बार की तरह नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा। इससे कई पंचायतों और वार्डों की आरक्षित/अनारक्षित स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।


🔍 क्या बदलेगा इस बार?


📊 आरक्षण तय करने का फॉर्मूला

  1. SC आरक्षण: पंचायत/वार्ड में SC आबादी 5% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  2. ST आरक्षण: इसी तरह ST के लिए आरक्षण भी आबादी के अनुपात में होगा।
  3. OBC आरक्षण: SC/ST के बाद OBC के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
  4. महिला आरक्षण: सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण।

यदि किसी पंचायत में SC/ST/OBC आबादी 5% से कम है, तो वह सीट अनारक्षित (Open) घोषित की जाएगी।


🧭 क्या कहता है पिछला इतिहास?


📌 निष्कर्ष:

आरक्षण रोस्टर में हुए इस बदलाव का सीधा असर चुनाव लड़ने की इच्छुक जनता पर पड़ेगा। उम्मीदवारों को अब अपने वार्ड या पंचायत के पुराने रोटेशन पर नहीं, बल्कि नए रोस्टर के अनुसार योजना बनानी होगी। इससे कई सीटों की आरक्षित स्थिति बदल सकती है।


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