Site icon Hindi &English Breaking News

नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास

रामपुर बुशहर । न्यूज व्यूज पोस्ट/

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी जोगिन्द्र उर्फ अभिषेक पुत्र चिरन्जी लाल निवासी गांव लोहली (टपरोग) डा0 खुन्नी तहसील ननखड़ी जिला शिमला उम्र 24 वर्ष को नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

फैंसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायावादी कमल चन्देल ने बताया कि 13 अक्तूबर 2022 को जब पीड़िता की माता घर पहुंची तो पीड़िता घर पर न थी। छोटे भाई ने बताया कि दीदी दिन के समय पापा के लिए खाना लेकर गई लेकिन वापिस नही आई। घरवालों ने पीड़िता की तलाश आस-पास के ईलाकों में की, लेकिन वह न मिली। 14 अक्तूबर.2022 को पीड़िता की मां जो तलाश में गई थी, को घर से फोन आया कि वह घर पहुंच गई है । गौरतलब है कि पीड़िता की उम्र उस समय 14 बर्ष थी। जब पीड़िता को पूछा गया तो उसने बताया कि पिछले कल आरोपी उसे बहला-फुसलाकर किसी गाड़ी में ले गया और वहां किसी होटल में रात भर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये और सुबह वापिस घर के पास छोड़ दिया। आरोपी के खिलाफ एफाईआर दर्ज की गई और एस एचओ प्रेम लाल ने मामले की तफतीश की। चालान अदालत में पेश किया। जहां पर वैज्ञानिक साक्ष्य, पीड़िता के ब्यान व अन्य गवाहों के ब्यान, अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को नाबालिग को भगाने व बलात्कार करने का दोषी पाया। सरकार की तरफ से मुकदमा की पैरवी कमल चन्देल द्वारा की गई।

Exit mobile version