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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सशक्त कारावास, ₹8000 जुर्माना.

रामपुर बुशहर,28 मार्च । न्यूज़ व्यूज पोस्ट– अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर (पोक्सो ) की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए श्यामवीर पुत्र लेखराज निवासी गांव बहरौली तहसील नीलगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश को 20 साल की सशक्त कारावास व ₹8000 जुर्माना की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल 2020 को करीब 12:00 बजे दिन पीड़ित 7 वर्षीय बालक झाकडी मे अपने क्वाटर के सामने खेल रहा था। उक्त दोषी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बालक को जब घर वालों ने चलने फिरने में कठिनाई होते देखी तो बालक के माता-पिता ने इस बारे पूछा. बालक ने सारी बात अपने घरवालों को बताई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर की। पुलिस ने धारा 377 आईसीसी तथा 6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की तहकीकात करने के साथ बालक का मेडिकल करवाया तथा गवाहों के बयान कलम बंद किए। तफ्तीश मुकम्मल होने पर मामला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 13 गवाहों के बयानात व साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आरोपी का गुनाह साबित करते हुए उसे 20 साल सशक्त कारावास व ₹8000 जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की ।

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