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चरस रखने के आरोप में एक साल सशक्त कारावास व 10,000 रु० जुर्माना

रामपुर बुशहर। न्यूज व्यूज पोस्ट/

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर
स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेन्द्र सिंह
निवासी जुली रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि0प्र0 उम्र करीब
41 साल को 1 साल सशक्त कारावास व 10,000 रु० जुर्माना की सजा सुनाई।
फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी के0एस0 जरयाल ने बताया 19.12.2020 को ASI देब राज की अगुवाई में पुलिस पार्टी गश्त
पर ज्योरी बाजार व कोछडी आदि के रवाना थे तो समय करीब 9.30 बजे रात
जब पुलिस पार्टी गश्त करते हुए वापिस नज्द गानवी गेट एनएच 05 के पास पहुंचे
तो एक व्यक्ति डैट ज्योरी की तरफ से बाजार के लिए पैदल आ रहा था जो
पुलिस को देख कर एकदम घबरा गया तथा अपने दांये हाथ में उठाये कैरी बैग
को सड़क NH 05 से नीचे की तरफ झाडियों में फैक दिया। शक होने पर पुलिस
पार्टी ने उस व्यक्ति को काबू किया तथा सड़क से नीचे उतर कर झाडियों में
फैके कैरीबैग को उठाकर सड़क में लाया । नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने
अपना नाम राजेन्द्र सिंह पता उपरोक्त बतलाया । बरामदा कैरीबैग को चैक
किया जिसे चैक करने पर करीबैग के अन्दर एक अन्य पलास्टिक लिफाफा के
अन्दर बतीनुमा काला पदार्थ चरस व अफीम बरामद हुई जो तोलने पर 634
ग्राम चरस व 50 ग्राम अफीम पाई गई। जिसपर पुलिस थाना झाखडी में
अभियोग संख्या 183/20 पंजीकृत किया गया। मकदमा की तफतीश ASI देव
राज ने की। दौराने ट्रायल अदालत में 7 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए। दोनों
पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को एक साल व 10,000/-रु0
जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला
न्यायवादी कमल चन्देल व के0एस जरयाल ने
के एस जरयाल ने दी।

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